मेजा, प्रयागराज (विमल पाण्डेय)। विधानसभा चुनाव 2022 के पांचवें चरण के मतदान के अवसर पर मेजा विधानसभा के उरूवा विकास खंड अंतर्गत अलग-अलग बूथों पर चुनाव आयोग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। राहुल श्रीवास्तव पुत्र सुरेश कुमार श्रीवास्तव मूल निवासी उरनाह, जेवनिया, मेजा अपने ननिहाल में अकोढ़ा, मेजा में रहता है ने मतदान के समय बूथ के अंदर एंड्रायड फोन से वीडियो बनाकर वायरल हुआ तभी गांव के ही एक और युवक गुड्डू यादव पुत्र शिवबहादुर यादव मूल निवासी ओनौर, जेवनिया, मेजा अपने ननिहाल अकोड़ा, मेजा में रहता है। रविवार को पहली बार मतदान करने गया तो अपने साथ अपना एंड्रायड फोन ले गया था। बूथ के अंदर मतदान करते समय (गुड्डू यादव उर्फ माफिया यादव) फेसबुक लाइक पर वायरल किया। मजे की बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसी हरकत करनेवाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे रखा है, उसके बावजूद भी युवा शासनादेश की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं रहे।
*नियमों की अनदेखी पर मिलेगी सजा*
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार, निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 एम व लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत मतदान करने वाले व्यक्ति को वोटिंग की गोपनीयता जरूरी है। इस नियम के उल्लंघन के लिए 3 माह का कारावास और अर्थदण्ड का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की ओर अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग व फोटोग्राफी कैमरा या मोबाइल फोन से अनुमति नहीं है। कई बार कुछ लोगों और नेताओं की ओर से मत की गोपनीयता भंग करते हुए सोशल मीडिया से प्रचारित किया गया ऐसा करना भी दंडनीय है।