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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर कोर्ट में सुनवाई आज, शाही ईदगाह मस्जिद पर आएगा फैसला

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लखनऊ। सूबे में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुलझा भी नहीं कि अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला सुर्खियों में आ गया है, जिसकी आज यानी 26 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है. याचिकाकर्ता सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अपनी दलील रखेंगे. इस मामले में कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसपर पहली सुनवाई होनी है.

केशवदेव का मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद- हिंदू पक्ष

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में औरंगजेब ने 1670 में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनावा दी. ऐसे में अब हिंदू ने इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे कराई ने की मांग की है. ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है. इस मामले में हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सुनवाई होनी है.

ईदगाह की 2.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास कुल 13.37 एक जमीन है. जिसमें 10.09 एकड़ जमीन पर कृष्ण जन्मस्थान का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है. ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि जिस जमीन पर ईदगाह बनी है वह मंदिर की जमीन है, जहां से उसे हटाया जाए. मामले की सुनवाई मथुरा की लोअर कोर्ट में होगी. इस दौरान सभी विपक्षी हाजिर होंगे और मामले का ट्रायल शुरू किया जाएगा.

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