Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile

प्रयागराज: मेजा के बलात्कारी को आजीवन करावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पाक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने दिया। मामला प्रयागराज जिले के मेजा थानाक्षेत्र का है। छह साल पहले पहाड़पुर निवैया गांव के रहने वाले शत्रुघ्न उर्फ बमबम को आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद किया गया था। आरोप है कि वह मां के साथ सो रही बालिका को बिस्तर से उठा ले गया था। इसके बाद बालिका बाग में खून से लथपथ हालत में मिली थी। पीड़िता के आपबीती सुनाने के बाद आरोपी को नामजद कराया गया।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लगभग छह साल चले विचारण में पीड़िता की उम्र, मौके से प्राप्त खून से लथपथ कपड़ों और अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी शत्रुघ्न को दोषी करार दिया गया। अभियोजन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार व मनोज कुमार त्रिपाठी ने की। बचाव पक्ष से पेश गवाहों को स्वतंत्र गवाह नहीं माना गया और न ही उनकी यह दलील मानी गई कि रास्ते के विवाद में रंजिशन आरोपी को फंसाया गया था।

إرسال تعليق

0 تعليقات

Top Post Ad