Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile Aaradhya beauty parlour

काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का गन्ने के रस से अभिषेक की मांगी अनुमति, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

 

sv news

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर सावन में गन्ने का रस चढ़ाने की मांग की गई थी। यह याचिका एक अधिवक्ता के द्वारा दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि धार्मिक याचिका को जनहित याचिका नहीं कह सकते।

वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर सावन महीने ने गन्ने का रस चढ़ने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए याची पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने वाराणसी की निजी फर्म महादेव इंटरप्राइजेज एंड एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

याची का कहना था कि सावन महीने में काशी विश्वनाथ धाम का धार्मिक महत्त्व विश्वविख्यात है। आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर भक्त अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार गंगा जल और दूध से अभिषेक करते हैं।  इसी कड़ी में याची गन्ने रस से ज्योतिर्लिंग के अभिषेक करने की अनुमति मांगी थी।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक याचिका को जनहित याचिका नहीं कहा जा सकता। याचिका के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने की गुजारिश की तो कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन जुर्माना माफ करने से इंकार कर दिया।

إرسال تعليق

0 تعليقات

Top Post Ad