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हाईकोर्ट ने गृह सचिव को किया तलब, दौड़े-दौड़े पहुंचे पुलिस कमिश्नर, माफी मांगने पर पेशी से छूटे

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गो हत्या के मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को तलब किया था लेकिन वह नहीं पहुंचे। इस पर हाईकोर्ट ने गृह सचिव को तलब कर लिया। इसकी जानकारी होते ही खलबली मच गई। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा आनन फानन हाईकोर्ट पहुंचे। बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचने के लिए माफी मांगी। उनके आग्रह पर गृह सचिव की पेशी को भी हाईकोर्ट ने टाल दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सैफ अली खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।

याची ने 2019 में दर्ज हुए मुकदमे में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने गो हत्या के मामलों में पुलिस की विवेचना पर सवाल खड़े किए। कहा कि गो हत्या मामले में पुलिस चार साल में विवेचना ही नहीं कर सकी। कोर्ट ने इसे लापरवाही मानते हुए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को तलब किया और उनसे चार वर्षों में गो हत्या के मामलों में जांच की प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस कमिश्नर उपस्थित नहीं होते तो गृह सचिव को मामले की पूरी रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना होगा। गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई तो याची के अधिवक्ता की दलील और उपस्थित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद कोर्ट ने आदेश किया कि गत 17 नवंबर के आदेश के क्रम में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई शपथपत्र दाखिल किया गया।

ऐसे में प्रदेश शासन के गृह सचिव अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। ऐसा न करने पर कोर्ट उनके खिलाफ आदेश करेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर शपथपत्र के साथ उपस्थित हुए और गृह सचिव को तलब करने का आदेश वापस लेने की मांग की। इस पर कोर्ट ने गृह सचिव को तलब करने का आदेश वापस ले लिया।

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