Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile

पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने स्थगित की सजा

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और सजा को स्थगित कर दिया है।
मुकदमे के तथ्यों के अनुसार 18 जून 2013 को पूर्व मंत्री के खिलाफ इलाहाबाद ( अब प्रयागराज ) के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते उन्होंने ज्ञात आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज ने मामले में राकेश धर को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसे याचिका में चुनौती दी गई थी।

إرسال تعليق

0 تعليقات

Top Post Ad