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वारंटी की गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय हुआ शख्त

 

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यमुनापार, प्रयागराज (अभिषेक मिश्र)। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा थाना माण्डा के विवेचक रमेश कुमार सिंह द्वारा मुकदमा के प्रकरण में अभियुक्तगण आलोक कुमार पुत्र विशेश्वर नाथ, चन्दा देवी पत्नी विशेश्वर नाथ, फूलकुमारी पत्नी संतोष कुमार निवासीगण सिकरा थाना माण्डा के विरूद्ध अधिपत्र निर्गत किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित है।

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कार्यालय लिपिक की आख्यानुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध कोई भी प्रार्थनापत्र न्यायालय में लम्बित नहीं है। अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध 15 मार्च 2024 को गैर जमानतीय वारन्ट निर्गत किये गये थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध जारी एनबीडब्लू का तामीला किया गया है। परन्तु वारन्ट के बावजूद भी अभियुक्तगण न तो गिरफ्तार हुआ और न ही उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त फरार चल रहे है। अभियुक्तगण के संभावित निवास स्थानों पर लगातार दबिश दी गयी है, परन्तु अभियुक्तगण गिरफतारी से बचकर अपनी चल व अचल सम्पत्ति हटाने का प्रयास कर रहे हैं। विवेचक द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी के संबंध में कोई स्थगन आदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं है। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत प्रोसेस निर्गत किए जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण आलोक कुमार पुत्र विशेश्वर नाथ, चन्दा देवी पत्नी विशेश्वर नाथ, फूलकुमारी पत्नी संतोष कुमार निवासीगण सिकरा थाना माण्डा के विरूद्ध अधिपत्र निर्गत किया जाता है।

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