मांडा के मोनाई गाव का मामला, जानलेवा हमले व तोड़फोड़ मे बहस के बाद हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
मांडा, प्रयागराज।(राहुल यादव/विकेश)। दीघीया पुलिस चौकी क्षेत्र के मोनाई गाव मे बीते माह दबँगो द्वारा घर ने घुसकर की गई तोड़फोड़ व जानलेवा हमला के मामले मे विवेचना से नाराज वादी की शिकायत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। साथ ही निष्पक्ष विवेचना के साथ शीघ्र प्रक्रिया पुरी करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें की मांडा थाना क्षेत्र के मोनाई गाव निवसी श्याम बाबू ने आरोप लगाते हुए बीते माह् हुल्का गाव के दबँग किस्म के लोगो पर घर ने घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व जानलेवा हमला साहित आईपीसी के तहत कुल आठ सुसंगत धाराओ मे नामजद केस दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक सन्नेस् बाबू गौतम द्वारा प्रचलित है। लेकिन वादी का आरोप है की विवेचना विपक्षियों के प्रभाव मे गलत तरिके से की जा रही है। आरोप है की पुलिस अभियुक्तों को संरक्षण देने मे जुटी है। इससे नराज वादी ने इलहाबाद हाई कोर्ट मे याचिका दायर किया। जिस पर वादी के अधिवक्ता शैलेश कुमार उपाध्याय व दिव्यांशु तिवारी ने बहस किया। विवेचना मे की जा रही लापरवाही को सुनकर न्यायमूर्ति एस सी त्रिपाठी व न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने शख्त आदेश दिया है की मामले की विवेचना शीघ्र व निष्पक्ष की जाए।