प्रयागराज (राजेश सिंह)। आपरेशन कनविक्शन के तहत करछना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को एक धारा में छः साल का कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा व दूसरी धारा में सात साल का कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 22 सितंबर 2016 को आरोपी सुनील कुमार उर्फ नगीना पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना करछना, प्रयागराज के विरूद्ध थाना करछना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में आरोपी सुनील कुमार उर्फ नगीना पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना करछना प्रयागराज को दिनांक 22 सितंबर 2016 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध 06 अक्टूबर 2016 को आरोप पत्र संख्या 229/16 न्यायालय दाखिल किया गया। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप 24 जुलाई 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ नगीना पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना करछना प्रयागराज को धारा 399 में 07 वर्ष का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 402 भाoदoविo में 06 वर्ष के कारावास व 2,000 रु0 के अर्थदणड से दण्डित किया गया।