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प्रयागराज शहर में 10 जगहों पर सजेंगी पटाखों की दुकानें, एक्टिव मोड में फायरकर्मी

SV News

नियमों का पालन करते हुए रखना होगा पानी से भरा ड्रम

प्रयागराज (राजेश सिंह)। दीपावली पर शहर 10 स्थानों पर पटाखों की दुकानें लगाई जाएंगी। साथ ही इन स्थानों पर 80 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा अगले तीन दिनों तक विभिन्न स्थानों पर फायर टेंडर की तैनाती की गई है।
अग्निशमन विभाग की टीम ने मंगलवार को पटाखों की दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। देखा कि इन स्थानों पर मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था की गई है या नहीं। खुल्दाबाद, सिविल लाइंस, धूमनगंज, अतरसुइया, शिवकुटी, कीडगंज आदि स्थानों में पटाखों की अस्थायी दुकानें सजाने की अनुमति दी गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉ. राजीव पांडेय ने बताया कि प्रत्येक स्थानों पर आग बुझाने वाले सिलेंडरों से लैस फायरमैन को तैनात किया गया है।

200 लीटर पानी भरा ड्रम और बालू

आतिशबाजी दुकानों का मुंडेरा मंडी में प्रभारी धूमनगंज के साथ निरीक्षण किया गया। अग्नि सुरक्षा का निर्देश दिया गया और फायर एक्टिगुशर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक दुकान को टीन शेड से निर्मित करते हुए 200 लीटर पानी भरा ड्रम और बालू, फायर एक्सटीगुशर रखने हेतु निर्देशित किया गया है। आग लगने की सूचना पर 9454418558 पर सूचना दी जा सकती है।

यहां-यहां सजी दुकानें

सिविल लाइंस में महिला पॉलीटेक्निक मैदान, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज का मैदान, धूमनगंज में मुंडेरा मंडी, अतरसुइया में डीएवी कॉलेज मैदान, जार्जटाउन में कर्नलगंज इंटर कॉलेज मैदान, तेलियरगंज नाॅर्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग, सदर बाजार फुटबाल मैदान कैंट, लूकरगंज मैदान खुल्दाबाद, कीडगंज में केएन काटजू इंटर कॉलेज में पटाखों की दुकान सजाई गई हैं।
इनका नहीं होगा पालन तो लाइसेंस होगा निरस्त
आतिशबाजी की बिक्री की अस्थायी दुकानें (लोहे की टिन अथवा एजबेस्टेस शीट) से ही बनाई जाएं
दुकानों को बनाने में किसी भी दशा में टेंट, कनात, कपड़े आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
दुकानों के मध्य एक दुकान से दूसरी दुकान में तीन मीटर की दूरी हो।
बिक्री शॉप की दुकानें आमने सामने नहीं होनी चाहिए।
विदेशी आतिशबाजी का विक्रय एवं भंडारा किसी भी दशा में न किया जायें।
केवल ग्रीन क्रैकर्स पटाखों की बिकी की जाएगी
गैस व तेल के लैंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा
दुकानों से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी आतिशाबाजी का प्रयोग नहीं होगा।
एक समूह में 50 से अधिक दुकानें न हो।
दुकानों के परिसर को हैलोजन लाइट का प्रयोग वर्जित रहेगा
दुकानों के पास वाहनों की पार्किंग 15 मीटर की दूरी तक न की जाए
4 बाल्टी, सूखी बालू तथा दो अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्यूशर) रखें
आपातकालीन नंबर 112, 9454418558 का बोर्ड लगाएं
पटाखों की दुकानें ऐसे स्थानों पर न लगाई जाएं जहां पर आग लगने का खतरा हो।
आग से संवेदनशील स्थानों के निकट पटाखों की दुकानें न लगाएं
लाइसेंस में वर्णित स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें जैसे पार्क इत्यादि स्थान पर ही लगाएं
अस्थायी दुकान बनाते समय ज्वलनशील पदार्थों जैसे कपड़े, पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग न करें।

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