युवती को भगाने व दुष्कर्म करने का था आरोप, न्यायालय ने दी सजा
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते युवती को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा तथा दूसरे मामले में छः वर्ष कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने बताया कि अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरुप मंगलवार 26 नवंबर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रयागराज द्वारा आरोपी मनोज कुमार शुक्ला पुत्र स्व. सन्तोष कुमार शुक्ला निवासी सर्रा थाना सुरसा जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश को दुष्कर्म के आरोप पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में छः वर्ष के कारावास एवं 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।