प्रयागराज (राजेश सिंह)। राजस्व अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर कुछ लोगों ने मकदूमपुर गांव में सरकारी व नवीन परती खाते की करीब 88 बीघे भूमि खतौनी में अपना नाम दर्ज करवा ली थी। साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर उप जिलाधिकारी ने भूमि को पुनः सरकारी व नवीन परती खाते में दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। मकदूमपुर गांव में 11 गाटों की जमीन में फर्जीवाड़ा करने में स्थानीय लोगों के अलावा पड़ोसी जनपद के लोग भी शामिल हैं। छेदीलाल, मूरत देवी, राम सजीवन, राम लौटन, शिवराम, कमला देवी, अनीशा खातून व जौनपुर जनपद के रहने वाले प्रभावती देवी पर आरोप है कि राजस्व अभिलेख पत्र 41-45 में कूट रचना करने के पश्चात खुद का नाम दर्ज करवा लिया था।
मामला उपजिलाधिकारी कोर्ट में पहुंचा तो 23 अप्रैल और उसके बाद भी सुल्तानपुर ग्राम पंचायत स्थित पंचायत भवन में पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी वे अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। पुख्ता पक्ष व साक्ष्य के अभाव में सोरांव उप जिलाधिकारी हीरालाल सैनी ने बुधवार को आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। उपजिलाधिकारी के कड़े तेवर देख भूमाफिया में सकते में हैं।
फर्जी तरीके से नवीन परती खाते की भूमि हड़पने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तहसीलदार राजेश कुमार पाल को निर्देशित किया गया कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भविष्य में भी भूमाफियाओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - हीरालाल सैनी, उपजिलाधिकारी सोरांव