Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile

यूपी में प्रॉपर्टी की रज‍िस्‍ट्री से जुड़ा बड़ा बदलाव, सीएम योगी के इस फैसले से मह‍िलाओं को म‍िलेगा फायदा

sv news

प्रयागराज (राजेश सिंह)। महिलाओं के नाम से एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। वर्ष 2006 से अब तक महिलाओं को सिर्फ 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर ही एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी से छूट मिल रही है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के मामले में भी अधिकतम 10 हजार रुपये का ही खर्चा आएगा।

शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर स्टांप एवं निबंधन विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट देने पर विचार किया जाए। कहा कि पैतृक अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों (जीवित व्यक्ति व उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों) के मध्य विभाजित करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये ही स्टांप शुल्क लिया जाए। रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम पांच हजार रुपये तय की जाए।

सीएम योगी ने बताया जनह‍ितकारी न‍िर्णय

मुख्‍यमंत्री योगी ने इसे जनहितकारी निर्णय बताते हुए कहा कि इससे पारिवारिक विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि सर्किल रेट का पुनरीक्षण तार्किक ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेशवासियों को उसका वास्तविक लाभ मिले। रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना की प्रगति को ध्यान में रखा जाए जिससे एक जैसी परिस्थितियों वाले स्थानों का सर्किल रेट एक समान हो।


إرسال تعليق

0 تعليقات

Top Post Ad