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जेल से छूटने के बाद भी कम नहीं होंगी आजम की मुश्किलें

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लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां भले ही जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं पर कानूनी तौर पर उनकी मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग व धांधली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व आयकर विभाग की जांचें भी चल रही हैं। ईडी ने मामले में अब तक संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई शुरू नहीं की है।

ईडी ने आजम खां के विरुद्ध जौहर विश्वविद्यालय समेत कुल तीन मामलों की जांच शुरू की थी। इनमें जल निगम भर्ती घोटाला व किसानों की जमीनों की खरीद-फरोख्त के मामले भी शामिल थे। जौहर विश्वविद्यालय परिसर में 418.37 करोड़ रुपये से 58 निर्माण कार्य हुए थे। इस मामले में आजम के करीबी रहे कई विभागों के तत्कालीन अधिकारियों व कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है। दोनों एजेंसियां आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध आय से अधिक संपत्तियों की भी जांच कर रही हैं।

आयकर विभाग ने सितंबर 2023 में आजम खां के आवास समेत उनके करीबियों के रामपुर, सीतापुर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर व गाजियाबाद के अलावा मध्य प्रदेश स्थित 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के ठिकानों को भी खंगाला गया और कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। आयकर विभाग ने आजम खां व उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की ओर से विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामों की जांच में गड़बड़ी पाई थी।

जांच मेें संपत्ति से जुड़ी जानकारियां छिपाए जाने व कई संपत्तियां का मूल्य कम दर्शाए जाने के तथ्य सामने आने के बाद जांच शुरू की गई थी। दूसरी ओर आजम के विरुद्ध कुल 111 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 106 मुकदमे रामपुर में तथा पांच मुकदमे अन्य जिलों में हैं। कोर्ट ने आजम को छह मामलों में सजा सुनाई है। आजम के विरुद्ध दर्ज 81 मुकदमों में अभी कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। एक मुकदमे में आजम की नामजदगी गलत पाई गई थी। सात मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी हैं।

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