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स्टेडियम में IPL देखना महंगा हुआ

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सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया, बाकी मैच 18% की कैटेगरी में; GST बदलाव से क्या सस्ता, क्या महंगा

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।

अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।

नई टैक्स व्यवस्था ने आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना है और इसे तंबाकू उत्पादों और कसीनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा है। हालांकि, आम क्रिकेट मैचों पर अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा। यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है।

दूसरी ओर, 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पहले की तरह 18% जीएसटी लगेगा। वहीं, होटल बुकिंग, सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

सर्विस सेक्टर में हुए बदलाव को कैलकुलेशन से समझें…

1. GST में बदलाव से कैसे बदलेंगे IPL टिकट के दाम?

मान लीजिए की आईपीएल की टिकट की कीमत 1000 रुपए हैं…

पहले: 1000 + (28% यानी 280 रुपए) = 1280 रुपए।

अब: 1000 + (40% यानी 400 रुपए) = 1400 रुपए।

बढ़ोतरी: 1400-1280 = 120 रुपए प्रति टिकट।

इसी तरह अगर IPL के टिकट की कीमत 2000 रुपए है तो…

पहले: 2000 + (28% यानी 560 रुपए) = 2560 रुपए।

अब: 2000 + (40% यानी 800 रुपए) = 2800 रुपए।

बढ़ोतरी: 2800-2560 = 240 रुपए प्रति टिकट।

2. GST में बदलाव से कैसे बदलेंगे सिनेमा टिकट के दाम?

100 रुपए तक की टिकटों के दाम घटेंगे। वहीं 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों में बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर एक टिकट की बेस कीमत 80 रुपए है:

पहले: 80 + (12% यानी 9.60 रुपए) = 89.60 रुपए।

अब: 80 + (5% यानी 4 रुपए) = 84 रुपए।

बचत: 89.60 - 84 = 5.60 रुपए प्रति टिकट।

कई मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स वर्क डेज पर 99 रुपए में टिकट ऑफर करते हैं। अब ये टिकटें और सस्ती हो सकती है।

कई मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स वर्क डेज पर 99 रुपए में टिकट ऑफर करते हैं। अब ये टिकटें और सस्ती हो सकती है।

3. GST में बदलाव से कैसे बदलेगा होटल में रुकने का किराया?

पहले: 12% टैक्स

अब: 5% टैक्स

कंडीशन: ये तभी लागू होगा जब एक दिन का किराया 7500 रुपए या उससे कम हो।

फायदा: सस्ते होटल और रिसॉर्ट अब और सस्ते हो जाएंगे। जैसे, 5000 रुपए का कमरा पहले 5600 रुपए पड़ता था, अब 5250 रुपए में मिलेगा।

4. GST में बदलाव से कितनी सस्ती होंगी जिम, सैलून जैसी सेवाएं?

पहले: 18% टैक्स

अब: 5% टैक्स

क्या शामिल है: जिम, नाई की दुकान, सैलून, योग सेंटर आदि।

फायदा: अब जिम और सैलून सस्ते हो जाएंगे। जैसे, 1000 रुपए की जिम फीस पर पहले 180 रुपए टैक्स लगता था, अब सिर्फ 50 रुपए। जिम में भी ऐसा ही होगा।

सरकार ने जिम और सलून जैसी सर्विसेज पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।

सरकार ने जिम और सलून जैसी सर्विसेज पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।

5. GST में बदलाव से कितनी सस्ती होंगी बीमा सेवाएं?

क्या छूट मिली: जीवन बीमा (टर्म, ULIP) और हेल्थ इंश्योरेंस (घरेलू और सीनियर सिटीजन) पर अब टैक्स नहीं।

फायदा: बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। 10,000 रुपए की पॉलिसी पर 1800 रुपए बचेंगे, जिससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6. GST में बदलाव से कैसे बदलेंगी निर्माण और डिलीवरी सेवाएं?

किफायती घर: 12% से 5% (PMAY जैसे प्रोजेक्ट्स)।

स्थानीय डिलीवरी: 18% से 5% (किराना डिलीवरी)।

फायदा: सस्ते घर और ऑनलाइन ऑर्डर सस्ते होंगे।

अब जानिए गुड्स में क्या सस्ता क्या महंगा होगा?

GST के 4 की जगह दो स्लैब 5% और 18% होने से आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। यहां ग्राफिक्स में देखें क्या सस्ता और क्या महंगा होगा...

नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे

वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी।

इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।

अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

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