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63वीं पेंशन अदालत का आयोजन सम्पन्न

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को गांधी सभागार में 63वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित मण्डलीय पेंशन अदालत में 28 पुराने एवं 22 नये वादों सहित कुल 50 वाद सूचीबद्ध थे, जिनकी सुनवाई करते हुये कुल 13 वादों का मौके पर निस्तारण किया गया। मण्डलायुक्त ने शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने पेंशन अदालत में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान निर्धारित समय से किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त परिलाभों का नियमानुसार समय से भुगतान कर दिया जाये। कहा कि सेवानिवृत्त हो जाने से पूर्व ही उनके देयकों के सम्बन्ध में नियमानुसार समय के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित कर देनी चाहिए, जिससे समय-सीमा के अन्दर ही सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके लाभ प्राप्त हो सके।

पेंशन अदालत में नये वादों में बेसिक शिक्षा विभाग के 16 वाद, जिसमें भाई लाल गुप्ता, रमाकांत मिश्र, कृपाशंकर शुक्ला, रामलखन मिश्र, मनीजर प्रसाद, शिवा चरण द्विवेदी,राधेश्याम मिश्र, त्रिभुवन नाथ तिवारी, गजाधर प्रसाद, जयराम शर्मा, प्यारे लाल बिंद, राम विलास सिंह, ओमकार नाथ द्विवेदी-सेवानृवत्त प्रधानाध्यपक एवं रामदास सहायक अध्यापक, सुंदरी देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सहायक अध्यापक, राजेन्द्र कुमार द्विवेदी-सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों के नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृति एवं तद्नुसार पुनरीक्षित पेंशन से सम्बंधित प्रकरणों की सुनवाई करते हुए मण्डलायुक्त ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी को संयुक्त रूप से बैठक कर प्रकरणों का परीक्षण करे हुए शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। धु्रव कुमार वर्मा-सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के नोशनल वेतन वृद्धि की स्वीकृति एवं तद्नुसार पुनरीक्षित वेतन से सम्बंधित प्रकरण पर मण्डलायुक्त ने अपर निदेशक कोषागार को प्रकरण की समीक्षा करते हुए निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। इसी तरह से मनोरमा विश्वकर्मा-सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पेंशन, उपादान एवं राशिकरण व अन्य देयकों के भुगतान से सम्बंधित प्रकरणों के सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए 15 दिन में प्रकरण को निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है।

मण्डलायुक्त ने पुराने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल-ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के दक्षतारोध पार कराये जाने तथा अवशेष का भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण से सम्बंधित प्रकरण को 15 दिन में शासन से मागदर्शन प्राप्त कर प्रकरण को निस्तारित किए जाने का निर्देश शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दिया है। इसी तरह से अमिता श्रीवास्तव-सेवानिवृत्त सहायक मनोवैज्ञानिक के अर्जित अवकाश स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी मनोविज्ञानशाला प्रयागराज द्वारा धनराशि भुगतान न किए जाने के सम्बंध में मण्डलायुक्त ने प्रकरण का परीक्षण करते हुए 15 दिन में निस्तारित किए जाने का निर्देश शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को दिया है। जमाल अहमद-सेवानिवृत्त कर समाहर्ता के जमानत की धनराशि के भुगतान, अहमदी बेगम पत्नी स्व0 अनीश अहमद-सेवानिवृत्त वैक्सीनेटर वर्ष 1979, 1986 के वेतन निर्धारण के एरियर एवं जमानत की धनराशि का भुगतान दिलाये जाने, शम्भु नाथ श्रीवास्वत-सेवानिवृत्त कर समाहर्ता के जमानत की धनराशि के भुगतान से सम्बंधित प्रकरणों पर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का निर्देश अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रयागराज को दिया है। इसी तरह से पेंशन अदालत में आये हुए अन्य प्रकरणों पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों का परीक्षण करते हुए शीघ्रता से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए है।  

इस अवसर पर अपर निदेशक, संयोजक पेंशन अदालत आस्था तिवारी, मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट प्रत्यूष कुमार, अपर आयुक्त रत्नप्रिया सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारीयों के साथ-साथ सम्बंधित पेंशनर उपस्थित रहे।

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