प्रयागराज (राजेश सिंह)। गंगानगर पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार 30.10.2025 से 01.11.2025 तक चलाये जा रहे राज्यव्यापी श्नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0श् के तहत, पुलिस आयुक्त व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में व पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर पुष्कर वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया सुनील कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हण्डिया पुलिस द्वारा शनिवार को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत नेशनल इंटर कॉलेज कस्बा हण्डिया प्रयागराज के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों को तथा खाटू श्याम निशान यात्रा जुलूस के दौरान आम-जनमानस को 03 नये कानून भारतीय न्याय संहिता-2023, दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बंध में जागरूक किया गया ।
कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व आम-जनमानस को 01 जुलाई, 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में पूर्व प्रचलित आपराधिक कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नये कानून की आवश्यकता एवं उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया । जहां पूर्व में दण्ड व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, उसके स्थान पर नये कानूनों में न्याय व्यवस्था स्थापित करते हुए कानूनों को और अधिक व्यावहारिक एवं पीड़ित केन्द्रित बनाया गया है । इस प्रकार पूर्व प्रचलित भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता-2023, दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को 01 जुलाई, 2024 से लागू कर दिया गया है ।
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। विशेष रूप से ‘शून्य एफआईआर’ समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रावधान, नये अपराधों की परिभाषा, तथा फोरेंसिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े प्रावधानों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया ।
