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हाईकोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें मामला

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब्बास अंसारी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक भी हैं। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने की। 
आरोप है कि अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 100 चार पहिया और दो पहिया वाहनों के साथ जुलूस निकाला था। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
एसआइ आदर्श श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 171 एच, 188, 341 के तहत एफ आई आर दर्ज कराई थी।मामले में अब्बास अंसार,भाई उमर अंसारी मंसूर अंसारी, साहिद लारी, साकिर लारी उर्फ शकील व कुछ अज्ञात आरोपित हैं। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने एफआइआर रद करने की मांग का विरोध किया। कहा कि याची ने चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन किया है।

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