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हाईकोर्ट ने डीआइओएस के एकपक्षीय आदेश को किया निरस्त

 

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरांव में नियुक्त शिक्षकों के वेतन अनुमन्यता निरस्त संबंधित डीआइओएस प्रयागराज के निरस्तीकरण आदेश को हाईकोर्ट इलाहाबाद ने रद करते हुए शिक्षकों के पक्ष में आदेश पारित किया है।

कालेज में फर्जी शिकायतकर्ता विनय कुमार द्वारा किए प्रबन्धकीय विवाद को लेकर शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के लिए फर्जी शिकायत की थी। विनय कुमार ने अपने आप को तथाकथित प्रबन्धक एवं प्रबंध समिति के कार्यकारिणी का फर्जी सदस्य बनकर शिकायत की थी।

इसी को संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के पक्ष को सुने बगैर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज ने आनंद कुमार केशरी प्रबंधक के प्रबंध समिति द्वारा नियमानुसार संवैधानिक रूप से नियुक्त शिक्षकों का दिए गए अपने ही आदेश 28 अगस्त 2023 को पुनरू अपने ही आदेश छह नवंबर 2023 द्वारा अपसंहृत कर लिया था।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित आदेश छह नवंबर 2023 से क्षुब्ध होकर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका योजित कर चुनौती दी। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के आदेश छह नवंबर 2023 अनु‌चित एवं दूषित करार दिया और अपने आदेश 18 दिसंबर 2023 द्वारा रद कर दिया और अपने आपको फर्जी प्रबंधक बताने वाले विनय कुमार को प्रबंधक मानने से इनकार कर दिया।

यह आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अखिल त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर याची के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे की दलीलों को सुनते हुए पारित किया है।

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