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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक; विधायकी बहाल

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने हेट स्पीच मामले में उनकी दोषसिद्धि रद कर विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है। बुधवार को लंंच के बाद यह आदेश सुनाया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित हुए अब्दुल्ला अंसारी को मऊ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।
इसके अलावा धारा 506 में एक वर्ष और धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान) के तहत अपराध के लिए छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाए जाने के लिए कहा था। 
अब्बास के खिलाफ यह धमकी देने में केस दर्ज किया गया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था जिसे गत पांच जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।

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