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यूपी: बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा हलफनामा

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लखनऊ/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में दंगे के आरोपियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोज़र पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिन्द की याचिका पर नोटिस जारी किया है. अगले हफ्ते इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ लंबे अरसे से प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी. याचिकाकर्ता को तथ्यों की जानकारी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें यूपी के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में संपत्तियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाए. सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से साफ कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो. राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. साथ ही सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो. घरों को गिराने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज़ निष्पक्ष होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के तहत प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे.

बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. याचिका में जमीयत ने कोर्ट से मांग की है कि वह यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने का निर्देश दे.

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