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प्रयागराज : जिला जज के आदेश पर बाहुबली मुख्तार के साले आतिफ को 10 दिन की जेल

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रयागराज के जिला जज संतोष राय ने मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके पहले अदालत ने 15 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी की अर्जी स्वीकार करते हुए दोबारा एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। आज सोमवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी। ईडी ने अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की।
ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पक्ष रखा। अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए एक दिसंबर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि एक ही क्राइम नंबर होने के कारण दोनों आरोपित अब्बास और आतिफ को एक ही दिन ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसलिए कोर्ट ने 14 दिनों की मांग की जगह 10 दिनों न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार किया। उसे नैनी जेल ले जाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत किसी अन्य जेल में भी ले जाया जा सकता है।
मनी लांड्रिंग केस में विधायक अब्बास अंसारी के बाद अब उसका मामा आतिफ अंसारी भी सलाखों के पीछे गया। सोमवार को उसकी कस्टडी रिमांड खत्म हो रही थी। इसी आधार पर माना जा रहा था कि अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूछताछ में आतिफ से कई अहम जानकारी मिली है। इससे पहले शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को नैनी जेल भेजा गया था। कुछ घंटे बाद उसे नैनी से चित्रकूट जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
सूत्रों का कहना है कि आतिफ और विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े बैंक ट्रांजेक्शन, प्रापर्टी के कागजात, इनकम टैक्स रिटर्न सहित अन्य चल-अचल संपत्तियों के बारे में छानबीन की गई है। उसके बयान और तथ्यों के आधार पर मुख्तार अंसारी व अन्य से सवाल-जवाब करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आतिफ के कई रिश्तेदारों को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। जेल में बंद आतिफ के भाई, उसके अब्बा जमशेद रजा सहित अन्य के बैंक खातों की जानकारी खंगाली जा रही है। उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलने पर मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कस्टडी में लिए गए आतिफ से ईडी की पूछताछ जारी है। कुछ बैंक अधिकारियों के सामने बैठाकर भी सवाल-जवाब किया गया।

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