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महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आनंद गिरि को कोर्ट से झटका

SV News

अदालत ने ऑडियो की सीडी और पेनड्राइव देने की मांग ठुकराई

प्रयागराज (राजेश सिंह)। जिला अदालत ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले आरोपी आनंद गिरि को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंद गिरि की ओर से नरेंद्र गिरि और उनके बीच हुई बातचीत की अदालत में पेश हुई सीडी की प्रति देने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। आनंद गिरि ने सीबीआई की ओर से पेश इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को उपलब्ध कराने की अर्जी दाखिल की थी। वहीं बृहस्पतिवार को महंत रवींद्र पुरी की होने वाली गवाही टल गई है। अब मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। 
जिला अदालत में महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अंजू कन्नौजिया की अदालत कर रही है। मामले में चल रहे ट्रॉयल के दौरान अभियोजन की ओर से आत्महत्या से पहले नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच हुई बातचीत का ऑडियो और वीडियो की पेन ड्राइव पेश की गई। इसकी रवींद्र पुरी से शिनाख्त कराई गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि आज रवींद्र पुरी गवाही के लिए पेश हुए थे, लेकिन अदालत ने सुनवाई को 16 अगस्त के लिए टाल दिया है। 
बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या मामले में उनके शिष्य आनंद गिरि समेत तीन लोग जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। जांच के बाद आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर नरेंद्र गिरि को ब्लैक मेलकर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है। सीबीआई की ओर से दाखिल की आरोप पत्र पर मामले का विचारण शुरू हो चुका है।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी की गवाही चल रही है। गवाही के दौरान पेश की गई पेन ड्राइव की ऑडियो एयर वीडियो अदालत में चलाई गई थी। यही सीडी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आरोपी आनंद गिरि ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। महंत नरेंद्र गिरि की बाघंबरी मठ परिसर के अतिथि कक्ष में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस के पहुंचने पर कक्ष में पंखे लटकता फंदा और फर्श पर शव पाया गया था।

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