एसपी को हाजिर कराने का दिया आदेश
सोनभद्र (राजेश सिंह)। आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपित दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने कई तिथियों से कोर्ट में हाजिर न आने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र एसपी को दिया है।
आपको बता दें अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आई और पूछने पर बताया कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में दुद्धी विधायक हैं) ने कई बार डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने बताया था कि डर की वजह से नहीं बताती थी।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। इसी मामले में मुलजिम बयान हेतु तिथि नियत थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं दुद्धी विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए। 10 जनवरी, 17 जनवरी व 19 जनवरी को भी बीमारी का हवाला देकर अधिवक्ता के जरिए प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र एसपी को दिया है।