फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाने का आरोप
प्रयागराज (राजेश सिंह)। शुआट्स की एक पूर्व कर्मचारी सरोज कुमारी द्वारा हमीरपुर जनपद में शुआट्स कुलपति सहित अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर संख्या 305/2023 में सुप्रीम कोर्ट ने शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने का आदेश पारित किया है।
शुआट्स पीआरओ द्वितीय बृजेश पाण्डेय ने बताया कि शुआट्स में अनुबंध पर कार्यरत रही सरोज कुमार को एक व्यक्ति से 5.50 लाख की ठगी किए जाने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद सरोज कुमारी की अनुबन्धित सेवा समाप्त कर दी गई।
सरोज कुमारी ने दबाव बनाने के लिये हमीरपुर जनपद के थाना बिवार में शुआट्स कुलपति प्रोफेसर राजेन्द्र बिहारी लाल सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध धर्मान्तरण, दुष्कर्म का झूठा व बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एफआईआर सं0 305/2023 दर्ज करा दी।
इस सम्बन्ध में शुआट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या 16557/2023 दाखिल की जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने का आदेश पारित किया।