Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile

एफआईआर दर्ज नहीं होने पर प्रयागराज पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना नोटिस

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन के विवाद में मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि मामले की एफआईआर दर्जकर 15 जुलाई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या पुलिस आयुक्त अदालत में पेश हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने फूलपुर के याची इश्तियाक की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित दिया है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मैलहन गांव का है। वकील प्रणेश मिश्रा ने बताया कि याची की कृषि भूमि पर पड़ोसी मो.शाहिद, उसके परिजन कब्जा कर रहे थे।
20 जनवरी को मना करने पर उन्होंने जानलेवा हमला किया था, जिसकी तहरीर याची ने फूलपुर थाने में दी थी, लेकिन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad