प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को करेगा। कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर महाराज की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण लला विराजमान की तरफ से सीपीसी आदेश (39) के तहत एक आवेदन दाखिल किया था जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद जिसे गर्भगृह ही बताया जाता है,उस स्थान के निरीक्षण के साथ फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की अनुमति मांगी गई थी जिस पर वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, इसके अलावा रीना एन सिंह के द्वारा राधा रानी को पक्षकार बनाने के लिए भी आवेदन किया गया है, 11 जनवरी तक इस पर भी फैसला आने की उम्मीद है। एडवोकेट रीना एन सिंह ने बताया कि न्यायमूर्ति मयंक जैन ने रिटायर्ड न्यायाधीश मार्कंडेय राय को एमीकश क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है। ज्ञात हो कि कोर्ट नंबर 85 में सुनवाई शुरू होने के पहले ही मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने सीनियर अधिवक्ता महमूद प्राचा के न होने का बात उठाई इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर होने की जानकारी न्यायाधीश मयंक जैन को दी और डायरी प्रस्तुत किया। इसी आधार पर इस बात के लिए समय मांगा की 9 जनवरी को जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ना हो जाए तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई स्थगित रखी जाए। इस अवसर पर कोर्ट में एडवोकेट अनिल सिंह बिसेन, नसईरुज्जमा वक्फ बोर्ड के एडवोकेट पुनीत गुप्ता व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरिशंकर जैन उपस्थित रहे।