प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के सामने 17 वर्ष पूर्व चापड़ से युवक की हत्या के प्रयास में आरोपित रामचंद्र और उसके भाई लल्ला उर्फ रामलाल को सत्र न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास एवं छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर फैसला सुनाया। वादी मुकदमा श्यामलाल ने बताया कि 20 फरवरी 2005 की सुबह करीब सात बजे वह जिलाधिकारी गेट के सामने अपने लड़के लल्लू से बात कर रहा था। उसी समय आरोपित रामचंद्र, लल्ला उर्फ रामलाल के ललकारने पर दरोगा उर्फ राजू यादव ने लल्लू की गर्दन पर चापड़ से हमला किया। इससे लल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित दरोगा उर्फ राजू यादव को नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दी गई।