जवाहर पंडित हत्याकांड में हुआ था आजीवन कारावास
प्रयागराज (राजेश सिंह)। पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया बंधुओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया के अलावा उनके रिश्तेदार रामचंद्र तिवारी उर्फ कल्लू को एक माह की पैरोल मंजूर हुई है। कोर्ट का आदेश जेल पहुंचने पर करवरिया बंधुओं को रिहा किया जाएगा। हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर पैरोल दिया है। ये सभी अभियुक्तगण 2019 से जेल में बंद हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर न्यायमूर्ति और नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव के पति जवाहर यादव की अगस्त 1996 में सिविल लाइंस में काफी हाउस के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कत्ल में एके-47 का पहली बार इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। सिविल लाइंस थाने में मुकदमा लिखा गया था। जांच सीबीसीआइडी को सौंपी गई थी। इस हत्याकांड में कोर्ट में ट्रायल ही लंबे समय तक रुका रहा। आखिरकार कार्यवाही शुरू होने पर तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पिछले कई वर्षों से तीनों करवरिया बंधु जेल में हैं। इस बीच पैरोल पर वे दो या तीन बार रिहा भी हुए थे।