कौशांबी (राजेश सिंह)। कौशांबी के पश्चिम शरीरा के पूरब शरीरा गांव में किसान की दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो लोगों को एडीजे प्रथम शिवानंद सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र के अनुसार पूरब शरीरा निवासी दशरथ लाल ने 18 जनवरी 2013 को पश्चिम शरीरा पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने पिता बुद्धनारायण के साथ सुबह करीब छह बजे खेत की तरफ जा रहा था। इस बीच पुरानी रंजिश के चलते पहले से घात लगाए गांव के ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह के ललकारने पर रंजीत महापात्रा ने तमंचे से बुद्ध नारायण पर फायर कर दिया। गोली सीने में लगने की वजह से मौके पर बुद्ध नारायण की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपित रंजीत को गिरफ्तार जेल भेजा। वहीं विवेचना के दौरान उदयन सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य व सुबूत न मिलने पर पुलिस ने एफआर लगा दिया जबकि आरोपित रंजीत के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में किया। इस बीच वादी दशरथ लाल ने अदालत में साक्ष्यों का आधार देते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। लिहाजा कोर्ट ने आरोपित उदयन सिंह को भी तलब कर लिया। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। उदयन सिंह को कुछ माह बाद जमानत मिल गई। जबकि रंजीत जेल में निरुद्ध रहा। अभियोजन की ओर अदालत में वादी समेत सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपितों पर दोषसिद्ध पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसके अलावा न्यायालय ने आरोपित उदयन सिंह पर 25 हजार व रंजीत पर 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।