प्रयागराज (राजेश सिंह)। महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या कांड मामले में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविन्द्र पुरी का बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए रविन्द्र पुरी को समन भेजा है। मामले में अमर गिरि का बयान एक बार ही दर्ज हो सका है। दोबारा बयान देने के लिए अमर गिरि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
न्यायालय ने अमर गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 18 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बावजूद अमर गिरि बृहस्पतिवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे।
अमर गिरि के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यम मौत मामले के वादी मुकदमा और गवाह अमर गिरि के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश आरपीएस राणा की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि की ओर से दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। इससे पहले 11 दिसंबर 2023 को गैर जमानती वारंट होने पर गवाही से गायब चल रहे अमर गिरि को सीबीआई की हिरासत में पेश किया गया था।
अंडरटेकिंग भी दी थी कि वह गवाही के लिए नियत हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर रहेगा। लेकिन, उस दिन के बाद से फिर से अमर गिरि नियत तारीखों पर गैर हाजिर है। अमर गिरि की ओर से दाखिल अंडरटेकिंग के आधार पर कोर्ट ने पहले जारी हुए गैर जमानती वारंट को वापस ले लिया था,जिसके बाद गवाही शुरू हुई थी। पूरा बयान दर्ज करने के लिए दो जनवरी की तारीख तय थी, लेकिन मंगलवार को फिर से वह गैर हाजिर रहा।
अमर गिरि ही हैं वादी मुकदमा
गौरतलब है कि 20 सितंबर 2021 को श्री मठ बाघंबरी गद्दी के अतिथि कक्ष में महंत नरेंद्र गिरि का शव फंदे कसने के बाद फर्श पर पाया गया था। इसकी एफआईआर जॉर्ज टाउन थाने में अमर गिरि ने दर्ज कराई थी। नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि समेत बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी इस मामले में आरोपी हैं। 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरि चित्रकूट और दो अन्य आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली है।