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प्रयागराज शहर में इंटरलाकिंग ईंट लादकर फर्राटा भरता ट्रैक्टर छाया: सूरज वार्ता |
गांव से लेकर शहर तक हो रहा अवैध परिवहन
प्रयागराज (राजेश सिंह)। हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर-ट्राली से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में मार्च में आदेश दिया था कि कृषि कार्य के अलावा ट्रैक्टर ट्राली का अन्य किसी काम में उपयोग न किया जाय लेकिन शहर मे करेली झूंसी पूरामुक्ती धूमनगंज आदि यमुनानगर मे बारा जसरा, लोहगरा, शंकरगढ़, शिवराजपुर, बसहरा, नारीबारी, गौहनिया, घूरपुर नैनी करछना मेजा मांडा कोराव व गंगानगर मे सराय इनायत सैदाबाद हडिया सराय ममरेज फूलपुर सहसो फाफामऊ आदि क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्राली से ईट, बालू, मोरंग, पत्थर, खड़ंजा, गिट्टी आदि का अवैध रूप से परिवहन हो रहा है जिससे क्षेत्र में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।
नये यमुना पुल पर इंटरलाकिंग ईंट लादकर फर्राटा भरता ट्रैक्टर..
इस मामले में अदालत ने कहा है कि ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई के लिए। ट्रैक्टर-ट्राली को मुख्य मार्गों और बाजारों के बीच चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं और जानें जाती हैं। अदालत ने परिवहन विभाग से अपेक्षा की थी कि वे अनाधिकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों पर अंकुश लगाएं और कृषि कार्यों के लिए ही ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित करें।
ट्रैक्टर-ट्राली की बनावट इस प्रकार होती है कि ट्रैक्टर आगे से बहुत छोटा और उसके पीछे लगी ट्राली ट्रैक्टर से चार गुना बड़ी होती है। उसमें न तो लाइट लगी होती है और न ही इंडिकेटर होता है। रात में पीछे से दिखाई न देने के कारण अक्सर इससे दुर्घटनाएं होती हैं और जानें चली जाती हैं। पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाना केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लंघन है।
बिना लाइसेंस और कुछ जगह नाबालिक चलाते हैं ट्रैक्टर
क्षेत्रो में सड़कों पर ओवर स्पीड में फर्राटा भरते कई ट्रैक्टर ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है फिर भी वो बिना रोक टोक ट्रैक्टर चला रहे हैं। इसके अलावा नाबालिक के हाथों में भी ट्रैक्टर देखा जाता है जो चिंता का विषय है। देखा जाए तो इन सब से कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं।