प्रयागराज (राजेश सिंह)। घटना होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना और किसी प्रकार की कोई भी विधिक कार्रवाई न करने पर प्रयागराज जिला न्यायालय ने पुलिस पर सख्त कार्रवाई की है। जिला न्यायालय ने क्षेत्राधिकारी हंडिया और थाना प्रभारी उतरांव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवाद के संदर्भ में पुलिस की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई। विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन भी किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ग्राम डुडुआ थाना उतरांव की रहने वाली दुर्गावती की ओर से दंड प्रक्रिया की धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत अर्जी को सुनने के बाद सीओ और थाना प्रभारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया।
उतरांव के डुडुआ निवासी दुर्गावती ने न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 को पड़ोस के कुछ लोगों ने घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर जबरन कब्जा करके दीवार बनाने लगे। विरोध करने पर घर में घुसकर मारापीटा और घर का सामान बाहर फेंक दिया। पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। शोरगुल करने पर भीड़ जमा होते ही जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
पीड़िता ने थाने में तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी समेत एसएसपी के यहां फरियाद लगाई। आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उल्टा दबाव बनाया कि मामले में कुछ ले-देकर समझौता कर लो। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता क्षुब्ध होकर न्यायालय में अर्जी दाखिल किया था। इस पर न्यायालय ने आदेश दिया।