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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन शुरू

 

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मेजा,प्रयागराज।(पवन तिवारी)

निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद / निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं य विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म सम्भाव एवं सामाजिक समरसता, को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्गों के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु *आवेदन की प्रक्रिया* मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन करने आनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। आवेदक द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्रों (समस्त संलग्नको सहित) को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने पोर्टल से निकालकर प्रमाणपत्रों का मिलान करने के उपरान्त सम्बन्धित निकायों के पोर्टल पर अग्रसारित किया जायेगा। निकार्यों द्वारा अपने पोर्टल पर प्रदर्शित आवेदन पत्रों (समस्त संलग्नको सहित) को निकालकर जाँच / सत्यापन के उपरान्त पात्रता की स्थिति में संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे। तदोपरान्त विवाह आयोजन के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुदान की भुगतान की कार्यवाही योजना के पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

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योजनार्न्तगत पात्रता की शर्तें*

1. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख होगी। 2. विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु विवाह तिथि को अ वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष की

3- आयु पूर्ण होनी चाहिए। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना है।

*ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक अभिलेख*

1- वार्षिक आय 2 लाख से कम

2- जाति प्रमाण पत्र ( सामान्य वर्ग को छोड़कर)

3- पुत्री का सी०बी०एस० बँक खाते के पासबुक की छायाप्रति आई०एफ०एस०सी० कोड सहित
4 - पुत्री का आधार व (उम्र के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल)

5 - वर का आधार कार्ड व (उम्र के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल
6- माता-पिता अभिभावक का आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल

7- विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र | 8 - तलाकशुदा की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक प्रमाण पत्र

9- वरच कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो।
10- आधार में लिंक मोबाइल नं०

*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु व्यय भार*

1. कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया - 35000 / (स० पैंतीस हजार मात्र) कन्या के खातें में अन्तरित की जायेगी, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि रूपया-40000/रुपए (चालीस हजार मात्र) होगी।

2- धनराशि रूपया 10.000/- रू0( दस हजार मात्र) मूल्य की वैवाहिक सामग्री यथा- कपडे, ब्लाउज, पेटीकोट, शर्ट का कपडा, पैन्ट का कपड़ा, पगडी, फेटा, चाँदी की बिडिया, पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर ट्राली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, आदि। विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा के मामले में धनराशि रूपया-5000/- ( पाँच हजार मात्र) तक की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जायेगी।

3- कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/ प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रुपया-8000/- प्रति जोड़ा व्यय किया जायेगा।

4- एक जोड़े पर कुल रुपया- 51000/-  (इक्यावन हजार रुपए मात्र) की धनराशि का व्यवभार जायेगा।उक्त जानकारी समाज कल्याण अधिकारी(समाज कल्याण) सुशांतु पांडेय ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर ब्लॉक मेजा व उरुवा में संपर्क कर सकते हैं।

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