प्रयागराज (राजेश सिंह)। विश्वविद्यालय में अनुपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को छुट्टी के दिन अपने घर पर कोर्ट लगाकर यह आदेश जारी किया है।
एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की छात्रा सानिया यादव ने अपने वकील डॉ. अवनेश त्रिपाठी के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसे बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। कोर्ट ने डॉ. अवनीश त्रिपाठी की सुनवाई के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह छात्रा को कल परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का परिणाम मामले में अंतिम निर्णय का विषय होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है।