मिर्जापुर (राजेश सिंह)। ड्रग माफिया की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क की गई। उक्त कार्रवाई में एसपी अभिनन्दन सिंह पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे।
बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में शनिवार को मीरजापुर पुलिस/प्रशासन द्वारा ड्रग माफिया (गैंग लीडर) महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर निवासी विश्वकर्मा कालोनी महुवरिया थाना को0शहर जनपद मीरजापुर की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति (जमीन/मकान/दुकान/आर.ओ.प्लाट/वाहन आदि) अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में कुर्क की गयी।