पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुराचार के आरोपी को मिली 20 साल जेल व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। आपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना मेजा में दुराचार सहित कई धाराओं में दर्ज मुकदमे के आरोपी की जांच खत्म कर न्यायालय द्वारा सजा दिलाई है।
बता दें कि गुरुवार को थानाध्यक्ष मेजा राजेश उपाध्याय ने बताया कि 19 फरवरी 2022 को अभियुक्त धनंजय पुत्र रामहित निवासी भटौती थाना मेजा के विरूद्ध थाना मेजा पर दुराचार सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर दुराचार पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। जिसमें अभियुक्त धनंजय पुत्र रामहित निवासी भटौती थाना मेजा को 2 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध 15 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप गुरुवार 25 जुलाई 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-02 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त धनंजय पुत्र रामहित निवासी भटौती थाना मेजा को एक धारा में तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा दुराचार की धारा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।