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न्यायालय का आदेश बेअसर: विवादित भूमि पर निर्माण कार्य जारी, मूकदर्शक बनी पुलिस

SV News

मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। मेजा तहसील स्थित खानपुर गांव में एक विवादित भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। राम बाबू शर्मा नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण सिविल जज के निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है।
प्रार्थी राम बाबू शर्मा के अनुसार, उनके पिता छोटेलाल और महेश के बीच भूमि विवाद को लेकर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष संख्या 5, इलाहाबाद में वाद संख्या 1श सन् 2000 विचाराधीन है। इस मामले में न्यायालय ने निषेधाज्ञा आदेश पारित किया था, जिसमें विपक्षीगण को विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोका गया था।


शर्मा ने बताया कि न्यायालय का आदेश अभी भी प्रभावी है और अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी 2026 निर्धारित है। इसके बावजूद, विपक्षीगण कथित तौर पर 29 जनवरी को विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तो वे गाली-गलौज और झगड़ा करने पर उतारू हो गए।
प्रार्थी ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए मेजा पुलिस थाना को निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश दिया जाए।
मामले में एसीपी मेजा एसपी उपाध्याय ने बताया कि शिकायत मिलने पर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। दोनों पक्षों को शनिवार को बुलाया गया है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस चौकी प्रभारी सिरसा की उदासीनता के चलते विवादित भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है।

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