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मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को हाईकोर्ट से राहत

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गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में सुनवाई पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है। गाजीपुर के कोतवाली थाने में 19 सितंबर 2020 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी, उनके बेटे अब्बास और उमर अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

आरोप है कि फर्जी बैनामा कराकर गजल होटल का निर्माण कराया गया। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। अब्बास और उमर अंसारी ने याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही निरस्त करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब का अंतिम मौका देते हुए तब तक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया।

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