वाराणसी के सिकरौरा मे हुई थी सनसनी खेज वारदात
प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा इलाके में हुई सात लोगों की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को 14 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है। शिकायतकर्ता अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बयानों की साफ टाइप कापी दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आरोपित को भी तलब कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हीरावती की अपील पर दिया है। उसकी तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। अपील में सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। सत्र न्यायालय ने वर्ष 2018 में दिए गए अपने फैसले में सभी 13 आरोपितों को गवाहों के बयान में भिन्नता होने के कारण बरी कर दिया था। पीड़िता ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए इस जघन्य हत्या मामले में बरी हो चुके बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की है। वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन (अब चंदौली) में आइपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यादव समुदाय के सात लोगों की हत्या हुई थी। इसमें पीड़िता की बेटी भी घायल हुई थी। सत्र अदालत ने उसके बयान पर गौर नहीं किया। एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस किसी को भी सजा नहीं दिला पाई, जबकि चश्मदीद गवाह मौजूद था।