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हाईकोर्ट का आदेश : पैरोल पर जेल से रिहा हुए तीनों करवरिया बंधू और रिश्तेदार

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। पूर्व विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में लंबे वक्त से जेल में बंद करवरिया बंधुओं को अदालत से एक महीने की पैरोल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रिहा कर दिया गया है। गुरुवार की रात पूर्व विधायक उदयभान करवरिया समेत पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को जेल से रिहा किया गया था, जबकि शुक्रवार रात करीब आठ बजे पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया रिहा हुए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडेय का कहना है कि कपिलमुनि करवरिया का एक मामला वाराणसी में लंबित होने के कारण उसमें जमानत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से गुरुवार को उनको पेरोल पर नहीं छोड़ा गया था। स्वास्थ्य कारणों से हाई कोर्ट ने तीन रोज पहले इन सभी को पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी किया था। इन सभी को जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जवाहर पंडित की हत्या अगस्त 1996 में प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में कर दी गई थी। काफी हाउस के पास महात्मा गांधी मार्ग पर दिनदहाड़े उस वारदात में एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। उस घटना के बाद जवाहर की पत्नी मौजूदा प्रतापपुर विधायक विजमा यादव ने पति के कातिलों के खिलाफ मजबूती के साथ अदालत में पैरवी शुरू की थी। इस हत्याकांड में ट्रायल लंबे समय तक थमा रहा। फिर अदालत के आदेश पर करवरिया बंधुओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पिछले कई साल से तीनों भाई समेत रामचंद्र भी जेल में बंद हैं। मां के निधन और बेटी की शादी के वक्त पैरोल पर करवरिया बंधु जेल से रिहा हुए थे।

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