प्रयागराज (राजेश सिंह)। जिला न्यायाधीश संतोष राय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने कहा है विधायक को ईडी विधायक को पांच नवंबर की शाम पांच बजे से 12 नवंबर की दोपहर दो बजे तक अपनी कस्टडी रिमांड पर रख सकती है। इस दौरान उसका मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अभियुक्त अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकता है लेकिन अधिवक्ता ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
इसके पूर्व ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त को 14 दिन की कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग की। तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में अभियुक्त है। जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है।जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ गाजीपुर में एक भूमि जबरदस्ती अर्जित कर उस पर गोदाम बना लिया गया। मामले में आईपीसी की धारा 419, 420, 433, 467, 468, 120बी और 3/4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। मामला 15 करोड़, 31 लाख से अधिक का है।
ईडी को अभी इस मामले में अभी बहुत से साक्ष्य हासिल करने बाकी है। अगर ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है।
जबकि, बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। कह गया कि उन्हें भी मामले से जुड़े सभी प्रपत्र उन्हें मुहैया कराए जाए, जिससे की वह अभियुक्त की ओर से जवाब दाखिल कर सकें। उन्होंने अधिवक्ता से मिलने की छूट की भी मांग की। सुनवाई से पूर्व अब्बास अंसारी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल लाया गया। जिसके बाद उनकेमामले की सुनवाई की।