अग्रिम आदेश तक शहर में भारी वाहन नहीं जा सकेंगे
मिर्जापुर (राजेश सिंह)। पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा शास्त्री पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन पुनः शुरू हो जाने के कारण बड़े वाहनों के परिवहन को नियंत्रित करते हुए यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से जनपदीय पुलिस अधिकारी/कर्मचारीयों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। यातायात को सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में 11 दिसंबर दिन सोमवार यानी आज से अग्रिम आदेश तक समय प्रात छः बजे से रात्रि नौ बजे तक मिर्जापुर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
डायवर्जन निम्नवत हैं
1- प्रयागराज की तरफ आने वाले वाहनो भारी वाहनों को गैपुरा चौराहा चौकी गैपुरा पर रोका/डायवर्ट किया जायेगा।
2- गोपीगंज से आने वाले भारी वाहनो को चिल्ह तिराहा से औराई की तरफ व औराई की तरफ से आने वाले भारी वाहनो को चील्ह पिकेट पर रोका/डायवर्ट किया जायेगा।
3- मड़िहान की तरफ से आने वाले भारी वाहनो को यादव चौराहा बरकछा चौकी पर रोका/डायवर्ट किया जायेगा।
4- रीवां की तरफ से आने वाले भारी वाहनो को समोगरा बाईपास करनपुर चौकी थाना कोतवाली देहात पर रोका/डायवर्ट किया जायेगा।
5- चुनार की तरफ आने वाले भारी वाहनो को अघवार थाना पड़री पर रोका/डायवर्ट किया जायेगा।
6- सोनभद्र की तरफ से आने वाले भारी वाहनो को राजगढ तिराहा राजगढ पर रोका/डायवर्ट किया जायेगा।
वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन सिंह का कहना है कि एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, डेयरी, पेट्रोलियम, सवारी बस व किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन एवं अन्य आपातकालीन सेवा वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। आम जनमानस से अनुरोध है कि यातायात को सुगम बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।