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हाइकोर्ट के आदेश के पालन में उतरी मेजा पुलिस, तीन ट्रैक्टरों का किया चालान

SV News

मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में मेजा पुलिस सक्रिय हो गई है। हाईकोर्ट का आदेश है कि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए होते हैं। ट्रैक्टर से गिट्टी, पत्थर, मोरंग, बालू व मिट्टी की ढुलाई अवैध है। इसी क्रम को लेकर मेजा पुलिस ने तीन ट्रैक्टरों को पकड़कर चालान कर दिया। 
बता दें कि शनिवार की शाम मेजा पुलिस ने ईंट लदे तीन ट्रैक्टरों को पकड़कर थाने ले गई तो हड़कंप मच गया। हर जगह चर्चा रही कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए होते हैं और ट्रैक्टरों से गिट्टी, पत्थर, मोरंग, बालू व मिट्टी की ढुलाई अवैध है। थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में तीन ईंट लदे ट्रैक्टरों को पकड़कर चालान किया गया और आगे भी अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए होते हैं। जिससे कि ट्रैक्टर से होने वाली दुर्घटना को कम किया जा सके। देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में जिले में सबसे पहले मेजा पुलिस ने अभियान छेड़ा है।

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