गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, 24 घंटे में कमिश्नरेट छोड़ने का आदेश
प्रयागराज (राजेश सिंह)। उत्तर प्रदेश में अपराध और गुण्डागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने कुख्यात राकेश चौधरी के खिलाफ उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
आदेशानुसार राकेश चौधरी को 6 माह की अवधि के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट की सीमा से निष्कासित कर दिया गया है। आदेश का विवरणप्राप्त जानकारी के अनुसार मामला अपराध संख्या-191/2025 राज्य बनाम राकेश चौधरी से जुड़ा हुआ है। राकेश चौधरी पुत्र वीरेन्द्र चौधरी, निवासी ग्राम भमोखर थाना कौंधियारा, लंबे समय से अपराध की गतिविधियों में लिप्त था।
उपरोक्त परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए प्रशासन ने उसे गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) के अंतर्गत निष्कासित करने का निर्णय लिया। आदेश अपर पुलिस आयुक्त प्रयागराज द्वारा खुले न्यायालय में पारित किया गया।अनुपालन के निर्देशआदेश के अनुसार राकेश चौधरी को आदेश की तिथि से 24 घंटे के भीतर प्रयागराज कमिश्नरेट सीमा से बाहर निकलना होगा।
निष्कासन अवधि के दौरान वह अपने मूल निवास स्थान पर रहेगा और संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक को अपनी मौजूदगी की जानकारी देगा। यदि वह अपना निवास स्थल बदलता है, तो उसे नए क्षेत्र के थाना प्रभारी को इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।निष्कासन की अवधि में यदि राकेश चौधरी प्रयागराज कमिश्नरेट की सीमा के भीतर पाया जाता है, तो तत्काल उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, यदि उसे किसी विशेष न्यायिक आदेश के अनुपालन में प्रयागराज की अदालत में उपस्थित होना पड़े तो इसके लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
अदालत में पेशी पूरी होने के तत्काल बाद उसे जिले की सीमा से बाहर भेजा जाएगा।पुलिस की कड़ी निगरानीअपर पुलिस आयुक्त के आदेश की एक प्रति उपायुक्त यमुनानगर जोन एवं थाना कौंधियारा प्रभारी निरीक्षक को भेजी गई है। उन्हें राकेश चौधरी की गतिविधियों पर आवश्यक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।इस कार्रवाई से क्षेत्र में जहां लोगों ने राहत की सांस ली है वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराध और गुण्डागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।