इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ाई
प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब के लिए अंतिम अवसर भी दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए एक दिसम्बर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अब्बास और उमर अंसारी की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2023 में अब्बास व उमर के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही और चार्जशीट पर रोक लगाई थी। सुनवाई के दौरान अब्बास और उमर की तरफ से कहा गया था कि वर्ष 2005 में उनके नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब वे दोनों नाबालिग थे। नाबालिग होने के कारण उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी।
यह भी कहा था कि याची घटना के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। मामले में आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था।
