प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रयागराज में वित्तीय अनियमितता व मनमानी के आरोप में जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड किया गया। नियमों को ताक पर रखकर मुकदमे में फंसे अधिकारी को अधीक्षक बनाने और भुगतान में वित्तीय अनियमितता के कारण प्रयागराज के जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उप निदेशक समाज कल्याण ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर राज्यपाल से अनुमति लेकर निलंबित की कार्रवाई की। निलंबन की अवधि में जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह निदेशालय समाज कल्याण लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय कौड़िहार में प्रभारी प्रधानाचार्य और इसी विद्यालय की सुहवल सहनी इकाई में आपराधिक मुकदमे में फंसे अधिकारी को अधीक्षक बनाने का आरोप है। इसके अलावा भुगतान वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। समाज कल्याण अधिकारी ने समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश नारायण विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता की जगह राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास की अधीक्षिका रेनू सिंह को शासनादेश के विपरीत प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया। हालांकि नागरिक शास्त्र की दीपिका दुबे को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया जाना चाहिए था। शासन से पूछताछ पर दीपिका दुबे को प्रभारी प्रधानाचार्य बना दिया गया। विद्यालय में जब तक रेनू सिंह प्रधानाचार्य रहीं, तब तक उनके हस्ताक्षर से भुगतान हो रहे थे। दीपिका दुबे को भुगतान के लिए हस्ताक्षर का अधिकार नहीं दिया गया। समाज कल्याण अधिकारी ने समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश नारायण विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता की जगह राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास की अधीक्षिका रेनू सिंह को शासनादेश के विपरीत प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया। हालांकि नागरिक शास्त्र की दीपिका दुबे को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया जाना चाहिए था। शासन से पूछताछ पर दीपिका दुबे को प्रभारी प्रधानाचार्य बना दिया गया। विद्यालय में जब तक रेनू सिंह प्रधानाचार्य रहीं, तब तक उनके हस्ताक्षर से भुगतान हो रहे थे। दीपिका दुबे को भुगतान के लिए हस्ताक्षर का अधिकार नहीं दिया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने विद्यालय की सुहवल सहनी इकाई में आंतरिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अधीक्षक पद पर अमित कुमार शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी। शिकायत पर जांच से पता चला कि अमित कुमार शुक्ला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अधीक्षक के पद पर तैनाती की जांच उप निदेशक समाज कल्याण ने की थी। दोषी पाए जाने पर राज्यपाल से अनुमति लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।