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पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज : जनपद की तरह होंगे जोन, डीसीपी प्रभारी

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद अब प्रयागराज को तीन जोन में बांटा जाएगा। जोन में जनपद की तरह काम होगा। इसके प्रभारी पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी होंगे। जोन के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अपर पुलिस आयुक्त या जेसीपी की होगी। यह जानकारी शुक्रवार को नए पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल वह पुलिस कार्यालय में ही बैठकर काम करेंगे। डीसीपी या जेसीपी का कार्यालय कहां होगा, फिलहाल इस बारे में मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सकेगा। 
मजिस्ट्रियल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में उन्होंने बताया कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था लागू हो जाए। इस संबंध में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने के साथ ही जल्द ही वार्ता की जाएगी। जनपद में पुलिस सर्किल बढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मुख्यालय से निर्देश मिलते ही इस संबंध में जानकारी साझा की जाएगी। 
इससे पहले बृहस्पतिवार देर रात वह शहर पहुंचे। इसके बाद सुबह पुलिस कार्यालय में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद कार्यालय में पहुंचे मातहतों से मुलाकात भी की।कुछ देर बाद वह एडीजी जोन प्रेमप्रकाश से मिलने पुलिस मुख्यालय स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। यही नहीं आईजी रेंज चंद्रप्रकाश से भी औपचारिक मुलाकात की।  

अधिकार संग जिम्मेदारी भी मिली

जनता नहीं अपराधियों को डरने की जरूरत नए सीपी ने कहा कि आयुक्त प्रणाली में पुलिस को मजिस्ट्रियल शक्तियां मिली हैं और इससे कार्रवाई तेज होगी। लेकिन यह भी मानना होगा कि अधिकार के साथ ही पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। पीड़ित को न्याय दिलाने और अपराधियों पर कार्रवाई के हर मामले में पुलिस की जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे में जनता को डरने की जरूरत नहीं। कोशिश यही है कि भय अपराधियों के मन में हो। 
फरियादियों से मिले, शिकायतें भी सुनीं

कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए सीपी ने पहले ही दिन जन सुनवाई भी की। फरियादियों से मिले और उनकी शिकायतें सुनीं। जांच के निर्देश भी दिए। फिलहाल पहला दिन होने के चलते ज्यादा फरियादियों से नहीं मिल सके। हालांकि उनका कहना है कि जन सुनवाई में आने वाली हर शिकायतों का संज्ञान पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। अफसरों को भी निर्देशित किया जाएगा कि जन सुनवाई नियमित रूप से करें और शिकायतों के निस्तारण के लिए मातहतों को निर्देशित करें।

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