प्रयागराज (राजेश सिंह)। जिला अदालत ने शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरबी लाल की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रो. लाल के खिलाफ पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने 31 दिसंबर को जानलेवा हमले की कोशिश सहित विभिन्न धाराओं में नैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीसी को गिरफ्तार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
यह आदेश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरि और प्रो. लाल की दलीलों को सुनकर दिया। कुलपति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। बृहस्पतिवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कुलपति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रो. लाल फिलहाल नैनी केंद्रीय कारागार में निरुद्ध हैं।
शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.आरबी लाल की गिरफ्तारी पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की एफआईआर पर हुई है। दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने 31 दिसंबर को नैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे वह टहलने के लिए अरैल बांध रोड पर आए थे। इसी दौरान उनके साथ उनके दोस्त सर्वेंद्र विक्रम सिंह भी थे। लौटते वक्त कुलपति आरबी लाल फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने दो साथियों के साथ आया और हत्या के प्रयास की नीयत से उसके ललकारने पर उसके दो साथियों ने फायरिंग की। जिसमें दिवाकर और उसके साथी सर्वेंद्र बाल-बाल बच गए। इसी मामले में आरबी लाल को गिरफ्तार किया गया है।