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गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को सात साल जेल व साढ़े पांच हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा


SV News

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 04 आरोपियों को करायी गयी 07-07 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5500-5500 के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर (राजेश सिंह)। डीजीपी के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, पीयूष मोर्डिया के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र आर.पी.सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-III द्वारा दोषसिद्ध 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5500-5500 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांकः 25.03.2015 को वादिनी मीना कुमार पुत्री राजकुमार निवासी ग्राम तेतरिया कलां थाना जमालपुर मीरजापुर द्वारा थाना जमालपुर पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादिनी को पिता राजकुमार को मारपीट का गंभीर रूप से घायल करने तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-2525/2015 धारा 323,504,506,304 भादवि पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गैर इरादतन हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-उदय प्रताप सिंह, विवेचक- केदार सिंह, पैरोकार- मुख्य आरक्षी शिवमुनी यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी अखिलेश खरवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-III- संतोष कुमार गौतम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्तों को अंतर्गत धारा 304(भाग-2),323,34 भादवि में 07-07 वर्षों का कारावास एवं ₹ 5500-5500 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सजायाफ्ता अभियुक्तगण

1.दुक्खू पुत्र स्व0 धारी निवासी तेतरिया कलां थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।
2.कमलेश पुत्र दुक्खू निवासी तेतरिया कलां थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।
3.मन्नी देवी पत्नी दुक्खू निवासिनी तेतरिया कलां थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।
4.टिम्पू पुत्र दुक्खू निवासी तेतरिया कलां थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।

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